चुनाव आयोग (Election Commission)

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चुनाव आयोग (Election Commission)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किए गए प्रावधान के अनुसार चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी, 1950 को किया गया । चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है जो न केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक सभा व राज्यों के विधानसभा के स्वतंत्र, निष्पक्ष व न्याय संगत चुनावों कि व्यवस्था करता है बल्कि चुनावों की पूरी प्रक्रिया, तंत्र व अनुषंगी विषयों का निरीक्षण करता है । चुनाव आयोग के मुख्य कार्य निम्न प्रकार से है :
1 आम चुनावों से पहले निर्वाचक-सूची तैयार करना,
2 योग्य मतदाताओं का पंजीकरण करना व पहचान-पत्र जारी करना,
3 विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करना व उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना,
4 राजनीतिक पार्टियों के लिए आचारसंहिता तैयार करना,
5 राष्ट्रपति को सांसदों के अयोग्यता के संबंध में सुझाव देना,
6 चुनाव व्यवस्था से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करना,
7 विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए केंद्रीय प्रचार व प्रसारण के लिए नियम तैयार करना,
8 समय-समय पर मतदाताओं की सूची का नवीनीकरण करना ।
मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner)
चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त व दो अन्य चुनाव आयुक्त होते है। अनुच्छेद 324(2) के अनुसार राष्ट्रपति को चुनाव आयुक्तों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार हैं। राष्ट्रपति तत्कालीन भारत सरकार के सुझावों के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों मे जो वरिष्ठतम होता है, चुना जाता है। ये मुख्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा से होते हैं। उनका कार्यकाल छः वर्षो या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो, होता है। उनको सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायधीशों के समकक्ष वेतन, सम्मान व अधिकार प्राप्त है। हांलाकि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाना मुश्किल है फिर भी अव्यवस्थित आचरण व अनुचित कार्यकलापों के लिए महाभियोग लगाकर, संसद में दो-तिहाई बहुमत पारित करके पद से हटाया जा सकता है। अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श पर उनके पद से हटा सकते है। अनुच्छेद 324(4) के अनुसार चुनाव आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति, चुनाव आयोग की सहायता के लिए क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते है।
चुनाव आयुक्त को पूरे देश में मतपत्र व उनकी गिनती संबंधी एक समान नियम और मार्ग दर्शन लागू करने का अधिकार है।
अब तक के सभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों की सूची नीचे दी गई है:
क्रम संख्यानामकार्यकाल
1सुकुमार सेन21-03-1950 से 19-12-1958
2के वी के सुंदरम20-12-1958 से 30-09-1967
3एस पी सेन वर्मा01-10-1967 से 30-09-1972
4डाँ नागेन्द्र सिंह01-11-1972 से 06-02-1973
5टी स्वामीनाथन07-02-1973 से 17-06-1977
6एस एल शकधर18-06-1977 से 17-06-1982
7आर के त्रिवेदी18-06-1982 से 31-12-1985
8आर वी एस पेरी शास्त्री01-01-1986 से 25-11-1990
9श्रीमती वी एस रमा देवी26-11-1990 से 11-12-1990
10टी एन शेषन12-12-1990 से 11-12-1996
11एम एस गिल12-12-1996 से 13-06-2001
12जे एम लिंगदोह14-06-2001 से 07-02-2004
13टी एस क्रिष्न मूर्ति08-02-2004 से 15-05-2005
14बी बी टंडन16-05-2005 से 07-02-2006
15एन गोपालस्वामी08-02-2006 से 19-04-2009
16नवीन चावला20-04-2009 से 29-07-2010
17एस वाई कुरैशी30-07-2010 से 10-06-2012
18वी एस संपत11-06-2012 से 15-01-2015
19हरि शंकर ब्रह्मा16-01-2015 से 18-04-2015
20डाँ नसीम जैदी19-04-2015 से 06-05-2015
21अचल कुमार जोति07-05-2015 से अब तक

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